ह्यूमन पावर फाउण्डेशन में समाज के वे सभी लोग जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच है, सदस्य बन सकते हैं।
ह्यूमन पावर फाउण्डेशन से जुड़ने हेतु आवश्यक सूचना संबंधी फार्म भरकर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। फाउंडेशन का आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप समय-समय पर सहयोग, नियम, पोल और सुझाव हेतु सूचनाएं साझा करता है।
सदस्यों को सप्ताह में कम से कम 2 बार ग्रुप देखना आवश्यक है। अगर कोई सदस्य जानकारी नहीं प्राप्त करता तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। अन्य माध्यमों जैसे सोशल मीडिया और जनपदीय टीम द्वारा भी जानकारी साझा की जाती है।
फाउंडेशन में सदस्यता पूरी तरह निःशुल्क है। कोई शुल्क नहीं लगता, लेकिन दिवंगत सदस्यों के परिवार को सहयोग देना आवश्यक होता है।
हेल्पलाइन नंबर: 9580900457
ईमेल: humanpowerfoundation551@gmail.com
सदस्य कॉल या व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं या समस्याएं साझा कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से भी लिखित संचार संभव है। यह सुविधा केवल HPF से संबंधित मामलों के लिए है।
कोर टीम वैधानिकता और अन्य मामलों में अपने विवेक से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी। कोई भी सदस्य कानूनी दावा नहीं कर सकेगा। संस्था नैतिक रूप से सहयोग सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी।
यदि किसी दिवंगत सदस्य के एक से अधिक नॉमिनी हैं, तो संस्था स्वविवेक से निर्णय लेकर सहयोग सुनिश्चित कर सकती है। किसी लाभार्थी द्वारा झूठे आरोप या दुर्व्यवहार की स्थिति में राशि वापस ली जा सकती है और अन्य परिवार को दी जा सकती है। कानूनी कार्रवाई का अधिकार टीम के पास रहेगा।
अगर किसी सदस्य द्वारा गलती से अधिक राशि भेज दी जाती है, तो उचित साक्ष्य देने पर नामिनी को वह राशि वापस करनी होगी। प्रदेश टीम गारंटी नहीं देगी लेकिन राशि वापसी हेतु हरसंभव प्रयास करेगी।
सदस्य बनने के बाद लॉक-इन अवधि के उपरांत सभी सहयोग करना अनिवार्य है। सहयोग पूर्ण करने के बाद नियमतः वेबसाइट/गूगल फॉर्म भरना और रसीद अपलोड करना आवश्यक है। बिना फार्म भरने की स्थिति में सहयोग अर्ह नहीं माना जाएगा।
जिन सदस्यों ने जुड़ने के बाद लगातार सहयोग किया है, लेकिन 10 सहयोग से पहले (90% नियम से पहले) कोई सहयोग ब्रेक हुआ है, तो वैधानिकता समाप्त मानी जाएगी।
ऐसे सदस्य 3 लगातार सहयोग करने पर पुनः वैधानिक हो सकते हैं। यह अवसर एक सदस्य को केवल एक बार मिलेगा, और अधिकतम 2 सहयोग ही ब्रेक होने चाहिए।
जो सदस्य रजिस्ट्रेशन के बाद सहयोग नहीं करते या 2 से अधिक सहयोग ब्रेक करते हैं, उन्हें 5 सहयोग करने पर ही सदस्यता बहाल मानी जाएगी। साथ ही 2 माह का लॉक-इन पीरियड भी लागू होगा।
जो सदस्य अभी तक सहयोग नहीं कर सके हैं और अब सहयोग करना चाहते हैं, उनके लिए 5 सहयोग एवं 2 माह का लॉक-इन पीरियड लागू होगा। यह नियम अप्रैल 2025 से प्रभावी है।
अगर कोई सदस्य वर्ष में एक बार सहयोग छोड़ता है, तो वह 2 माह के लॉक-इन पीरियड और उस बीच के सभी सहयोग करके पुनः वैधानिक हो सकता है।
यदि कोई सदस्य एक वर्ष में दो या अधिक बार सहयोग छोड़ता है, तो उसे वैधानिक बनने के लिए 5 माह का लॉक-इन पीरियड और उस अवधि के समस्त सहयोग करना होगा।
यदि कोई सदस्य रजिस्ट्रेशन के बाद 6 माह या उससे अधिक अवधि तक सहयोग नहीं करता, तो उसे वैधानिक बनने हेतु 5 माह का लॉक-इन पीरियड और उस अवधि के सहयोग पूर्ण करने होंगे।
यदि कोई सदस्य व्यक्तिगत या पारिवारिक कारणों से सहयोग नहीं कर पाता है, तो दावा मान्य नहीं होगा। उसे वैधानिकता बहाल करने के लिए क्रमिक सहयोग करना होगा। 10 सहयोग के बाद 90% नियम लागू होगा।
कम से कम 10 सहयोग पूरा करने के बाद यदि किसी सदस्य ने 90% अवसरों पर (10 में से कम से कम 9 बार) सहयोग किया है, तो एक बार सहयोग न कर पाने पर सदस्यता निलंबित नहीं होगी। यह छूट सहयोग का प्रतिशत बढ़ने (20, 50 आदि) के साथ 80-90% के आधार पर विचाराधीन रहेगी। यह नियम केवल 10 सहयोग पूरे होने के बाद से ही लागू होगा।
यदि किसी लंबे समय से जुड़े सदस्य की मृत्यु होती है और पिछली 1 वर्ष की अवधि में उसने 90% सहयोग किया है, तो उसे वैधानिक मानकर सहयोग किया जाएगा।
10 सहयोग पूरे करने के बाद हर वर्ष एक बार अपरिहार्य स्थिति में सहयोग न करने पर छूट दी जा सकती है, बशर्ते पहले 10 सहयोग पूरे किए गए हों।
यदि कोई सदस्य वैधानिक है और गतिमान सहयोग के दौरान सहयोग तिथि से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उसे लाभ पात्र माना जाएगा।
यदि सदस्य की मृत्यु सहयोग समाप्ति के बाद होती है, तो लाभ नहीं मिलेगा। यह नियम केवल गंभीर दुर्घटना, बीमारी, या अस्पताल में भर्ती होने जैसी स्थितियों में मान्य होगा। अन्य कोई भी सदस्य किसी अन्य के सहयोग हेतु गूगल फॉर्म भर सकता है।
सुसाइड, विवादित केस या अन्य संज्ञान लेने योग्य मामलों में कोर टीम वस्तुस्थिति की जांच के बाद निर्णय लेगी। आवश्यक होने पर जिला इकाई या सदस्यों से राय या वोटिंग ली जा सकती है।
यदि एक ही तिथि को एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होती है, तो सहयोग का क्रम उस सदस्य से शुरू होगा जिसका सहयोग प्रतिशत अधिक होगा। कोर टीम तकनीकी या अन्य कारणों से क्रम निर्धारित करने हेतु स्वतंत्र होगी।
नॉमिनी से संबंधित विवाद की स्थिति में प्रदेश / कोर टीम जांच कर निर्णय लेने और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र होगी।
उपरोक्त नियमों से हटकर न किसी का सहयोग किया जाएगा और न ही किसी का सहयोग रद्द किया जा सकेगा।
यह नीति HPF की आचार संहिता का हिस्सा है। सभी निर्णय कोर टीम के विवेक पर होंगे।
यह नीति धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाई गई है।
नोट: ये नियम HPF की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु बनाए गए हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे इनका पालन करें।